बरेली: पत्नी को जिंदा जलाने वाले को आजीवन कारावास

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बरेली, अमृत विचार। अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या करने वाले थाना भमौरा के दलपतपुर निवासी अमर सिंह को परीक्षण में दोषी पाए जाने पर एडीजे दशम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मृतका के भाई मोहर सिंह ने थाना भमौरा में तहरीर देकर …

बरेली, अमृत विचार। अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या करने वाले थाना भमौरा के दलपतपुर निवासी अमर सिंह को परीक्षण में दोषी पाए जाने पर एडीजे दशम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

मृतका के भाई मोहर सिंह ने थाना भमौरा में तहरीर देकर बताया था कि 19 अप्रैल 2018 शाम 5 बजे उसकी बहन नन्ही लली (55 वर्ष) को उसके बहनोई अमर सिंह व रिश्तेदारों प्रमोद, पुष्पा, रविन्द्र, मंजू ने मिलकर जलाकर मार डाला है। साथ ही शव को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया है। उसकी बहन का शव अधजली हालत में घर में मौजूद है।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या व षड्यंत्र करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। साथ ही पुलिस टीम ने मौके पर जाकर देखा तो मृतका का आधजला शरीर ही मौके पर मिला। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पीएम को भेजा था।

सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्राइम महेश कुमार सिंह यादव ने अदालत के समक्ष 13 गवाह पेश किये। अदालत ने परीक्षण पूरा कर निष्कर्ष में पाया कि मृतका की हत्या उसके पति द्वारा ही की गई है। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हत्या नहीं की गयी। इस पर अदालत ने रिश्तेदारों प्रमोद, रविन्द्र, पुष्पा व मंजू को आरोप मुक्त करते हुए मामले में मात्र पति अमर सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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