कासगंज: भाई के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज, पैसे के लेनदेन को लेकर दिया था घटना को अंजाम 

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Published By Vikas Babu
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कासगंज, अमृत विचार: पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या के आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय से जमानत नहीं मिली। उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

थाना सिढ़पुरा के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी अब्दुल हसन उर्फ भूरा का अपने भाई मोहम्मद हसन से 23 नवंबर 2023 को पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के दौरान अब्दुल हसन उर्फ भूरा ने चाकू से प्रहार कर मोहम्मद हसन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की प्राथमिकी पिता सदीक ने अपने पुत्र अब्दुल हसन के विरुद्ध दर्ज कराई। सिढ़पुरा थाना पुलिस ने 24 नवंबर 2023 को अब्दुल हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कारागार में निरुद्ध चले आ रहे हत्यारोपी अब्दुल हसन ने अपने अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत की याचना की, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी अब्दुल हसन की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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