तीन को उम्रकैद : चरपाई पर सो रहे दम्पति की गला रेत कर की थी हत्या, दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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बहराइच :  कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी तीन अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं केस में पैरवी करने वाले व्यक्ति को सजायाफ्ता आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील जायसवाल ने बताया कि थाना कोतवाली देहात निवासी अशरफ अली ने थाने पर तहरीर देकर कहा था कि उसके पिता अब्दुल गनी 13/14 जून 2022 खाना खाकर घर के बाहर पड़ी चरपाई पर सो रहे थे। मां भी उनके साथ थीं। इसी दौरान मां व पिता की तैनूर हुसैन, सोनू उर्फ समीर व राजऊ उर्फ शहनूर हुसैन ने गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तैनूर हुसैन, सोनू उर्फ समीर व राजऊ उर्फ शहनूर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गवाहों व अन्य सबूतों को एकत्रित कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनिल कुमार बारह की कोर्ट ने मुकदमें में सुनवाई अभियुक्तों सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्तगणों को अभियुक्तों को 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई में आए अशरफ अली ने बताया कि कोर्ट के फैसले से वह खुश है। लेकिन उसकी जान को भी खतरा है। हत्या के मामले में सजा पाए तीनों आरोपियों ने उसे और उसके वकील को जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में यह तीनों जेल से बाहर न आएं।

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