Kanpur: भूजल रिचार्ज न करने पर नमस्ते इंडिया समेत 10 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस, जानिए पूरा मामला
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कानपुर, अमृत विचार। गर्मी बढ़ते ही शहर में भूजल का दोहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को नियमों का उलंघन करने वाली नमस्ते इंडिया समेत 10 औद्योगिक इकाइयों को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया। यह औद्योगिक इकाइयां एनओसी लेने के बाद भूजल का उपयोग तो कर रहीं थीं लेकिन नियमानुसार भूजल रिचार्ज नहीं कर रहीं थीं। इसपर जिलाधिकारी ने इकाइयों को चेतावनी देते हुये नोटिस जारी किया।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को शहरी क्षेत्रों में भूजल प्रबन्धन के दीर्घकालिक उपायों की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सामूहिक भूजल उपयोगकर्ताओं ने भूजल के उपयोग के लिये एनओसीली ली है वह नियमों का पालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी एनओसी की नियत- शर्तों के अनुसार भूजल का रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ऐसा करती हुये मिलीं थ्रेड्स इंडिया लिमिटेड, लोहिया कॉर्प लिमिटेड, अनीसा कारपेट लिमिटेड, शैम टेक्सटाइल, नमस्ते इंडिया फूड्स, (शिवराजपुर यूनिट) स्पाई पिक फूड एलएलपी, जॉन्सन मैथे केमिकल्स, कानपुर प्लास्टिक पैक, सुपर टैनरी, हरिओम इंडस्ट्री को नोटिस कर दिया।
जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित पार्कों एवं तालाबों को चिन्हित कर उनमें वर्षा जल संचयन के प्रभावी उपाय तथा उनके जीर्णोद्धार के लिये कार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि पार्कों के निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्कों में केवल 5 प्रतिशत ही निर्माण कराया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, हाइडोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग एवं शुभाषिनी शिवहरे फाउन्डेशन से डॉ. सुभाषिनी खन्ना आदि रहे।
भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की हो स्थापना
जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में 100 वर्ग मीटर या उससे ऊपर सभी प्रकार के भूखण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जाये। सम्बन्धित विभाग यह तय करे, साथ ही, सभी सरकारी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कराई जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि भविष्य में नये शासकीय व अर्धशासकीय भवनों के निमार्ण में वाटर रिचार्जिंग की सुविधा हो यह कार्यदायी संस्थाओं को बता दें। अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि म्युनिसिपल ग्राउन्ड वॉटर सिक्योरिटी प्लान बना है या नहीं। जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में निर्माण प्रपोजल तैयार करते समय ही अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेसिंग सिस्टम लगाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये।
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