प्रतापगढ़: हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, दो-दो लाख अर्थदंड  

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Published By Vishal Singh
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। एडीजे ममता गुप्ता ने हत्या के दोषी रानीगंज थाना क्षेत्र के बालीपुर गांव निवासी सगे भाई संजीव कुमार ओझा और पूर्णेंद्र कुमार ओझा को आजीवन कारावास एवं दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।  

रानीगंज थाना क्षेत्र के बालीपुर गांव निवासी वादी मुकदमा राकेश कुमार तिवारी के अनुसार उनके गांव के ही राम लखन ओझा, पूर्णेंद्र कुमार ओझा और उनके भाई संजीव कुमार ओझा व राजीव कुमार से परिवार की रंजिश चल रही थी, जिसे लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। 9 जून 2006 की शाम साढ़े सात बजे मेरा भाई बहनोई पवन के साथ दुकान से सामान लेकर वापस घर आ रहा था।

पहले से घात लगाए उपरोक्त लोगों ने गांव पहुंचते ही मेरे भाई जुगेश तिवारी व बहनोई को दौड़ा लिया। राम लखन व राजीव के ललकारने पर संजीव और उनके भाई पूर्णेंद्र ने लाइसेंसी राइफल व रिवाल्वर से जुगेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मुकदमे के दौरान आरोपी राम लखन ओझा और राजीव कुमार ओझा की मौत हो गई थी।

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