सिख विरोधी दंगा: उच्च न्यायालय ने अभिषेक को सुरक्षा जारी रखने के लिए पुलिस को दिए निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में गवाह और विवादास्पद शस्त्र विक्रेता अभिषेक वर्मा को सुरक्षा जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक सीबीआई यह सूचित नहीं करती है कि उसे सुरक्षा प्रदान करने की और जरूरत नहीं है तब …
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में गवाह और विवादास्पद शस्त्र विक्रेता अभिषेक वर्मा को सुरक्षा जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक सीबीआई यह सूचित नहीं करती है कि उसे सुरक्षा प्रदान करने की और जरूरत नहीं है तब तक पुलिस वर्मा को सुरक्षा प्रदान करती रहे।
सीबीआई द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि मामले की जांच अभी भी चल रही है और वे यह बयान देने की स्थिति में नहीं हैं कि वर्मा, जिन्हें धमकी मिल रही है, की गवाह के रूप में जरूरत है या नहीं। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने बृहस्पतिवार को कहा कि इन परिस्थितियों में,सीबीआई जब तक दिल्ली पुलिस को यह सूचित नहीं करती है कि याचिकाकर्ता (वर्मा) की गवाह के रूप में जरूरत नहीं है तब तक उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। यह छूट 28 सितम्बर को उनके आदेश में उल्लेख किये गये कारण को देखते हुए दी गई है। दालत के फैसले पर वर्मा और उनके परिवार को चौबीसों घंटे तीन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये गए हैं।
