लखनऊ : राशिद नसीम भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, कुर्क होगी सारी संपत्तियां

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ईडी के आवेदन पर न्यायाधीश विशेष न्यायालय पीएमएलए ने बुधवार को सुनाया फैसला

लखनऊ : शाइन सिटी के मुख्य प्रमोटर और सीएमडी राशिदन नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया गया है। यह फैसला बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोन द्वारा दायर किये गये आवेदन पर विशेष न्यायालय पीएमएलए के न्यायाधीशन राहुल प्रकाश ने सुनाया। राशिद नसीम के खिलाफ यह फैसला भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की धारा 12(1) के तहत दिया गया है।

शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सीएमडी राशिद नसीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किये गये 554 मामलों के आधार पर ईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसमें रियल एस्टेट योजनाओं और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के जरिये करीब 800-1000 करोड़ रुपये जुटाये गये थे।

इसके लिए निवेशकों को धोखा दिया गया। जांच के आधार पर ईडी ने अवैध रुप से जुटाये गये धन को सफेद करने में शामिल प्रमुख आरोपियों और संस्थाओं की पहचान की। ईडी ने इस मामले में चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 127.98 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया। इन संपत्तियों को अपराध की आय के रुप में पहचाना गया है।

राशिद नसीम ने जांच से बचने की कोशिश

ईडी के अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया कि राशिद नसीम जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हुआ। नेपाल के रास्ते भारत से भाग निकला। वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इंटरपोल द्वारा गैर जमानती वारंट, लुक आउट सर्कुलर, रेड नोटिस जारी करने के बाद भी पेश नहीं हुआ। राशिद नसीम ने आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत वापस आने से इनकार कर दिया।

इसके बाद ईडी ने एफईओ 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आवेदक (ईडी) ने एफईओए की धारा 4(2) और भगोड़े आर्थिक अपराधी (घोषणा के लिए आवेदन) नियम, 2018 के नियम 3 के तहत आवश्यकताओं को पूरा किया है। तथ्यों और साक्ष्यों के मद्देनजर, राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। वहीं, 127.98 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

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