तीन सप्ताह में जांच पूरी करे पुलिस: हाईकोर्ट

नैनीताल, अमृत विचार: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के गेठिया में स्थित महायोगी पायलट बाबा ट्रस्ट और बाबा की चल व अचल सम्पति को कूटरचित दस्तावेज वनाकर उसे हड़पने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को जो मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, उस पर तीन सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर उनको जानमाल का खतरा है तो उसके लिए भी वे प्रार्थनापत्र एसएसपी को दे सकते हैं। मामले के अनुसार, महायोगी पायलट बाबा के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद ने नैनीताल के तल्लीताल थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि पायलट बाबा ट्रस्ट व उनकी चल अचल सम्पति को हड़पने के लिए उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेज बना लिए हैं।
यही नहीं, बाबा की वसीयत में भी हेराफेरी तक कर दी। बाबा की मृत्यु भी रहस्यमय कारणों से हुई है। बीमारी के दौरान उन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मुहैय्या कराई गई। अस्पताल की अनुमति के बिना उन्हें डिस्चार्ज करा लिया गया। जब इसकी जांच कराने के लिए उन्होंने एसएसपी हरिद्वार को शिकायत की तो अभी तक उस पर जांच पूर्ण नहीं हुई जबकि नियमावली के तहत शिकायत करने के 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए थी। अब उनको भी जानमाल की धमकी दी जा रही है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि मामले की जांच शीघ्र कराई जाय और उन्हें सुरक्षा भी दिलाई जाए।