बरेली: बालक को पतंग देने के बहाने खंडहर में ले जाकर किया कुकर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: तीन साल पहले बालक (9) को पतंग देने के बहाने खंडहर में ले जाकर कुकर्म करने के आरोपी थाना किला के बाकरगंज निवासी करन (18) को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने 20 साल की सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को बतौर मुआवजा दी जाएगी। सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया पीड़ित के पिता ने थाना किला में तहरीर देकर बताया 11 अगस्त 2022 को उसका बेटा सड़क पर खेल रहा था। आरोपी मेरे लड़के को पतंग दिलाने के बहाने बुलाकर पुराने खंडहर में ले गया, वहां ले जाकर कुकर्म किया।

मेरा बेटा चिल्लाया तो मैं और फुफेरा भाई आवाज सुनकर खंडहर के अंदर गए तो करन भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी के विरुद्ध कुकर्म, पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था, शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए। 

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