उपनल सचिव को अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब

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नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए नवनियुक्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। 
 

मामले के अनुसार, हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण के लिए सरकार विचार करे लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अनुपालन नहीं करने पर पूर्व में सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। इसी बीच सरकार ने सचिव का तबादला कर उनकी जगह आनंद वर्धन को विभाग का जिम्मा संभालने के आदेश दिए।

अब विभागीय अधिकारी बदलने की वजह से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने कहा कि नवनियुक्त सचिव को पक्षकार बनाएं और उन्हें नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 


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