Uttrakhand: बीमा कंपनी देगी 12.46 लाख हर्जाना, सड़क हादसे में हुई थी गृहणी जशोदा की मौत
रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2023 में सड़क हादसे में जशोदा मौत प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 12.46 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
यहां बता दें कि आगापुर रोड सिविल लाइंस रामपुर यूपी निवासी भूपराम ने दायर याचिका में बताया था कि 8 अप्रैल 2023 को वह अपनी पत्नी जशोदा और कक्षा 8 में पढ़ने वाले बेटे को बाइक संख्या यूपी-22 एपी-7299 से नवोदय विद्यालय रुद्रपुर गया और बेटे को छोड़कर वापस लौट रहे थे। इस बीच किराना स्टोर पर सामान लेने के पत्नी उतरी और सड़क किनारे खड़ी थी। अचानक तेज रफ्तार बाइक संख्या यूपी-22 एआर-4668 ने टक्कर मार दी।
नाजुक हालत में पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कारण पत्नी गृहणी थी और दूध बेचकर और सिलाई कढ़ाई कर 15 हजार प्रतिमाह कमाती थी। उसकी मौत के बाद जहां परिवार सदमे में है और आर्थिक स्थिति में दयनीय हो चुकी है। आरोप था कि बाइक सवार की लापरवाही से पत्नी की मौत हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और निर्णय दिया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड याचिकाकर्ता को सात फीसदी ब्याज के हिसाब से 12.46 लाख रुपये का हर्जाना देगी। अदालत ने 14 गवाह और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
