न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में न बजाये एयर रेड सायरन, मीडिया चैनल को गृह मंत्रालय की सख्त हिदायत

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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नई दिल्ली। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा तैयारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के प्रति लोगों को सचेत करने वाले सायरन का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसे बेवजह बजाने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जायेगी। 

नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने शनिवार को यहां नागिरक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) का इस्तेमाल करते हुए मीडिया चैनलों को इन सायरनों का अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। सलाह में कहा गया है कि इस सायरन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से लोगों की इसके प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जायेगी और लोग इसे नियमित मामला समझ कर इसकी परवाह नहीं करेंगे। 

इसमें कहा गया है कि इसका परिणाम यह होगा कि जब वास्तव में हवाई हमले से सचेत रहने के लिए सायरन बजाया जायेगा तो लोग उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि अधिकतर मीडिया चैनल अपने कार्यक्रमों में इस तरह के सायरन का नियमित रूप से बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। 

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