बरेली: 9 साल बाद मिला इंसाफ, मासूम से दरिंदगी करने वाले को 14 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Preeti Kohli
On

बरेली, अमृत विचार: नौ साल पहले 12 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोपी कोतवाली क्षेत्र की सिटी स्टेशन रेलवे कालोनी निवासी अर्जुन को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने उसे 14 वर्ष सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माने की 75 प्रतिशत रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि वह परिवार के साथ किराये के मकान में प्रथम तल पर रहती थीं। नीचे वाले किरायेदार के पास अर्जुन सिंह का आना जाना था।

4 मई 2016 को रात दो बजे जब लड़की पेशाब करने गई थी तभी तमंचा दिखाकर अर्जुन ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए। 

ये भी पढ़ें- बरेली: नैनीताल रोड पर डायवर्जन लागू, सफर से पहले जान लें नया रूट

संबंधित समाचार