रामपुर: क्वालिटी बार मामले में आजम खान को झटका...जमानत याचिका खारिज

रामपुर: क्वालिटी बार मामले में आजम खान को झटका...जमानत याचिका खारिज

रामपुर, अमृतविचार। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम और उनके परिवार को एक बार फिर से झटका लगा है। शनिवार को क्वालिटी बार से जुड़े मामले में कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबकि गवाह को धमकाने के मामले में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।

सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार के मामले में बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर 19 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दी थी। बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे।

उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था। पुलिस ने सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बना लिया था। इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। निचली अदालत से खारिज होने के बाद आजम खां के अधिवक्ताओं ने सेशन कोर्ट की शरण ली थी। जिसमें दो दिन पहले दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि आदेश मिलने  के बाद अब हाईकोर्ट की शरण लेंगे।

गवाह को धमकाने के मामले में जमानत मंजूर
गवाह को धमकाने के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। जिसमें शनिवार को आजम खां की जमानत को मंजूर कर लिया है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को अबरार हुसैन ने थाना गंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खान और उनके साथी वादी के घर में घुसे थे। वादी और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया। साथ ही गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। शनिवार को जमानत मिल गई है।