बदायूं: घर में घुसकर रेप करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल कारावास

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Published By Monis Khan
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बदायूं, अमृत विचार। घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाया है। दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माना डाला है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई थी। जिसमें बताया कि गांव के ही बदमाश किस्म के दो सगे भाई मुनेंद्र उर्फ भूरे, तनवीर उर्फ तनने अविवाहित हैं। वह दोनों गलत कामों में लिप्त रहते हैं। वह तकरीबन एक साल पहले मोहल्ले की दो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले गए और दवाब बनने वापस ले आए थे। 14 जून 2021 की रात 8 बजे वह दोनों तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए। उनकी 15 साल की बेटी को अकेला देखकर मारने की धमकी देकर उसे ले जाने लगे। किशोरी ने शोर मचाया तो दोनों आरोपी भाग गए। 

28 जून की रात वह फसल की सिंचाई करने खेत पर गए थे। आरोपी तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने किशोरी को जमीन पर गिरा दिया। मुनेंद्र उसके साथ गलत काम करने लगा। तनवीर ने किशोरी के हाथ पकड़े थे। शोर सुनकर किशोरी के चाचा आए तो आरोपी तमंचा दिखाते हुए भाग गए। न्यायालय में मुनेंद्र ऊर्फ भूरे, तनवीर उर्फ तनने पर घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलो को सुनने के बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।

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