बदायूं: दहेज हत्या में सास व ससुर को दस-दस साल की कैद
बदायूं, अमृत विचार। बहू की गला दबाकर हत्या करने वाले सास व ससुर को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मिर्जा जीनत ने दस-दस वर्ष के कारावास और 87500-87500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पति के खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी गिरराज ने संभल के थाना रजपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसने अपनी बेटी नीरज की शादी 25 फरवरी 2010 को रजपुरा क्षेत्र के गांव जेतोरा निवासी भुवनेश पुत्र ओमेंद्र के साथ की थी। जिसमें अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था जो ससुरालीजनों को पसंद नहीं था। लेकिन शादी के दो साल के बाद ही पति समेत ससुरालीजन सास गायत्री, जेठ बिनटू, ससुर, ननद पिंकी, जेठानी सीमा आदि ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। फिर एक लाख रुपये नगद, बाइक और भैंस की मांग करना शुरू कर दिया। कई बार पंचायत हुई लेकिन वह लोग नहीं माने। नीरज शारीरिक रूप से परेशान हो गई।
28 मई 2012 की रात उन्होंने गला दबाकर नीरज की हत्या कर दी। न्यायालय में ओमेंद्र पुत्र बांकेलाल, गायत्री पत्नी ओमेंद्र ग्राम जैतोरा पर अपनी बहू की हत्या का मुकदमा चला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मदनलाल राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलो को सुनने के बाद दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है।
