शाहजहांपुर : पुलिस पर हमले में एक दोषी को आठ वर्ष का कारावास

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Published By Pradeep Kumar
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। थाना रोजा के मोहल्ला न्यू चर्च कॉलोनी निवासी मनोज कुमार शुक्ला को कोर्ट ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर आठ वर्ष के कारावास की सजा और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे अभियुक्त थाना रोजा के गांव रजौआ निवासी ओमप्रकाश उर्फ मुल्ला मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो गई।

अभियोजन के अनुसार थाना रोजा के प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा वर्ष 2016 में पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए खिरनी बाग चौराहे के पास पहुंचे, तभी सूचना मिली कि कुछ लोग काले रंग की गाड़ी में बैठकर पीलीभीत की ओर जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास बैरियर लगाकर गाड़ी को रोक लिया, तभी गाड़ी से उतरकर लोग भागे और पुलिस वालों पर फायर किए। घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया, जिसमें एक ने अपना नाम मनोज कुमार शुक्ला और दूसरे ने अपना नाम ओमप्रकाश उर्फ मुल्ला बताया। मनोज के पास से तमंचा, कारतूस और मुल्ला के पास से चाकू बरामद किया। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार शर्मा के तर्कों को सुनकर और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी पाए जाने पर मनोज को दंडित किया।

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