संभल: आंख के इलाज में लापरवाही पर तीन लाख का जुर्माना

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Published By Monis Khan
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बहजोई, अमृत विचार। चिकित्सक की लापरवाही से आंख की रोशनी कम होने पर उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक व अस्पताल पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। 7 प्रतिशत ब्याज सहित 2 महीने में रकम देने के आदेश दिए।

बदायूं में बिसौली के गांव निवासी सूरजपाल की बाई आंख में मोतियाबिंद हो गया था। उन्होंने चंदौसी के नेत्र चिकित्सालय में आपरेशन कराया। आरोप है कि लापरवाही के चलते रोशनी जाने होने लगी। उन्होंने मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाया तो चिकित्सक ने बताया कि उनकी आंखों में लगाया गया लैंस तिरछा है जिससे घाव हो गया है। सूरजपाल की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद प्रस्तुत किया। 

आयोग ने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय की बहस को सुना और नेत्र चिकित्सालय के प्रबंधक, अध्यक्ष व डॉक्टर को बतौर क्षतिपूर्ति 3 लाख रुपए उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अंदर दो माह में अदा करने के आदेश दिये ।

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