कासगंज: किशोरी से गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने दिए मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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चार आरोपियों ने पिता का एक्सीडेंट बताकर  ले गये काली नदी की झाड़ियों में

कासगंज, अमृत विचार। कासगंज-सिढपुरा थाना क्षेत्र में किशोरी से हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थाना अध्यक्ष को दिए हैं।

अमांपुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी अपने गांव के बाहर घूम रही थी कि तभी थाना सिढपुरा क्षेत्र के ग्राम ढूंढरा निवासी भूपेंद्र बाइक पर सवार होकर आया और  उसके पिता का काली नदी के पास एक्सीडेंट होना बता  कर उसे दिखाने के बहाने बाइक पर बैठा कर सिढ़पुरा - करतला रोड काली नदी के पुल के पास ले गया। आरोप है कि जहां सूर्यकांत, शेर सिंह ,जोगिंदर , भूपेंद्र निवासी ग्राम ढूंढरा  थाना सिढ़पुरा मौजूद मिले और सभी ने झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा मामले की प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर घटना की शिकार हुई पीड़िता के पिता ने केशव मिश्रा एडवोकेट द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम /अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश सिढ़पुरा थानाध्यक्ष को दिए हैं।

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