रामपुर : अब्दुल्ला आजम के स्टांप चोरी मामले में 4.65 करोड़ आरसी जारी

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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तीन मामलों में की थी करोड़ों स्टांप चोरी

रामपुर, अमृत विचार: पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां एक बार फिर से मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। जमीन खरीद के तीन मामलों में स्टांप चोरी के मामले में प्रशासन की ओर से 4.65 करोड़ की आरसी जारी कर दी गई है। जिसके बाद खलबली मच गई है।

कुछ साल पहले पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां द्वारा घाटमपुर में तीन स्थानों जमीन खरीदी गई थी। साल 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में हुई चार जमीन खरीद के मामलों में अब्दुल्ला आजम पर स्टांप ड्यूटी चोरी का आरोप लगा था। डीएम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि अब्दुल्ला ने आवासीय भूखंडों को कृषि भूमि के रूप में दर्शा कर स्टांप ड्यूटी की चोरी की। एसडीएम सदर की जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई, जिसके बाद डीएम की अदालत में तीन मुकदमे दर्ज किए  गए थे। उसके बाद 2022 में नोटिस भी भेजे गए थे। उसके बाद फरवरी 2023 में अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किए गए थे। सुनवाई के बाद अदालत ने बिक्री विलेखों में स्टांप चोरी की पुष्टि की और जुर्माना लगाया था।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जुर्माने में चोरी गई स्टांप ड्यूटी की दोगुनी राशि और देर से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज भी जोड़ा गया है। इसी के चलते अब रिकवरी की कुल राशि बढ़कर 4.65 रुपए करोड़ हो गई है। रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद अब तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह अब्दुल्ला आजम से यह राशि वसूले। मामले में तत्कालीन एडीएम वित्त एवं राजस्व हेम सिंह ने 19 मई को ही आरसी जारी कर दी थी, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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