बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने दोषी बाबू खान को दी जमानत, CBI कोर्ट ने 22 अगस्त 2024 में सुनाई थी सजा
लखनऊ, अमृत विचार : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में दोषी करार दिए गए अभियुक्त बाबू खान को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बाबू खान की ओर से दाखिल अपील के साथ पेश जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए पारित किया है।
बाबू खान की ओर से सह अभियुक्त अजय पटेल को मिली जमानत के आधार पर उसे भी जमानत दिए जाने की दलील दी गई। अजय पटेल को यह कहते हुए जमानत दी गई थी कि श्रवण साहू की हत्या करने के लिए साजिश रचने के मामले में अभियोजन उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सका था।
उल्लेखनीय है कि श्रवण हत्यांकाड में सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 अगस्त 2024 को बाबू खान को हत्या की साजिश रचने के आरेाप में उम्र कैद और एक लाख दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। विचारण कोर्ट ने इस मामले में कुल आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इस फैसले को पिछले साल ही अपील दाखिल कर बाबू खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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