फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज की अपमानजनक तस्वीरें पोस्ट करने पर जवाब तलब : सरकार से मांगा जवाब
अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज की अपमानजनक तस्वीरें पोस्ट करने के मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है।
क्या है मामला : अकील नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर भारतीय ध्वज की अपमानजनक तस्वीरें पोस्ट की हैं। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची ने ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की है, जिससे भारतीय ध्वज का अनादर करने या पाकिस्तान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की मंशा प्रदर्शित होती हो। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उल्टा भारतीय झंडा लगाने का कृत्य स्पष्ट रूप से राष्ट्र के प्रति अनादर प्रदर्शित करता है।
अगली सुनवाई कब? : कोर्ट ने मामले को 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया है और अपर शासकीय अधिवक्ता को मामले से संबंधित प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।
कानूनी प्रावधान : याची के खिलाफ भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में बीएनएस की धारा 152 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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