बदायूं: पांच साल की लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की सजा
बदायूं, अमृत विचार। पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 27 फरवरी 2023 को थाना मूसाझाग पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि दोपहर ढाई बजे उनकी पत्नी, पांच साल की बेटी के साथ खेत पर घास लेने गई थी। जहां महेंद्र पहले से मौजूद था। उनकी पत्नी खेत पर घास काटने लगी। महेंद्र ने उनकी बेटी को अपने पास बुलाया और उसे दस रुपये दिए। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उनकी पत्नी बेटी का देखने गई तो महेंद्र भाग गया।
महिला ने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय में बिनावर थाना क्षेत्र के गांव वृंदावन निवासी महेंद्र पुत्र रामदयाल के खिलाफ पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
