बंदी पिटायी मामले में डिप्टी जेलर व सिपाही सस्पेंड

Amrit Vichar Network
Published By Pawan Singh Kunwar
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नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ हो रही बर्बरता और चिकित्सा के अभाव के मामले में सरकार को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है। नाबालिग यौन शोषण मामले में दोषी सुभान की पिटाई से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में देर शाम सुनवाई हुई। जेल महानिरीक्षक (आईजी) ने खंडपीठ को बताया कि बंदी से मारपीट के आरोपी डिप्टी जेलर नवीन चौहान और सिपाही राम सिंह कपकोटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जेल सुधार को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जेल में बंदियों की चिकित्सा के लिये डाक्टरों की कमी है। तीन फार्मासिस्ट व्यवस्था देख रहे हैं, फिलहाल अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है। खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत से डाक्टरों की तैनाती के मामले में प्रदेश सरकार से जल्द स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने आईजी जेल से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ दो लोगों को निलंबित किया गया है जबकि पूरे जेल स्टाफ को हटाया जाना चाहिए था।

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