हाईकोर्ट ने नहीं दी चुनाव लड़ने की अनुमति 

Amrit Vichar Network
Published By Pawan Singh Kunwar
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नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अतिक्रमणकारी को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देते हुए अपील को खारिज कर दिया है। खटीमा के बंडिया निवासी अशोक मौर्य की अपील पर खंडपीठ में सुनवाई हुई। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने बंडिया गांव के ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिये नामांकन पत्र भरा था लेकिन चुनाव आयोग ने अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए उसका नामांकन निरस्त कर दिया है। उसने इस कदम को हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन एकलपीठ ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। कहा गया कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है।  

उसे अतिक्रमण के मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई अमल में लायी गयी है। आयोग द्वारा कहा गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपत्ति के निस्तारण के बाद नामांकन रद्द किया गया है। अदालत में पेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के 12 दिसंबर 2024 को जारी आदेश के आलोक में 80 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। खंडपीठ ने अपीलकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए अपील को खारिज कर दिया। 

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