बदायूं : अलापुर पंचायत चेयरमैन के बहाल हुए वित्तीय अधिकार
वित्तीय अनियमिताएं मिलने पर डीएम ने पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार कर दिए थे सीज
बदायूं, अमृत विचार: अलापुर नगर पंचायत के वित्तीय अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश पर बहाल कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने अधिकार सीज किए जाने के आदेश पर आंशिक रोक लगा दी है। आदेश दिए हैं कि उनका पक्ष सुनने के बाद नई प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की जाए। वित्तीय अधिकार बहाल होने पर पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों की शिकायत पर डीएम ने दातागंज एसडीएम से जांच कराई थी। जिसमें वित्तीय अनियमितताएं मिली थी। जांच में लाखों रुपये का गबन होना पाया गया था। इसके बाद डीएम ने अलापुर नगर पंचायत चेयरमैन हुमा बी की वित्तीय पावर सीज कर दी थी। वित्तीय पावर सीज होने के बाद पंचायत अध्यक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शासन के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के तहत किसी भी अध्यक्ष के अधिकार समाप्त करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। साथ ही आदेश दिया है कि विषय में उपरोक्त कानूनी फैसलों के अनुसार नई प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही कर सकती है। वित्तीय अधिकार बहाल होने पर पंचायत चेयरमैन के परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर अलापुर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार बहाल किए गए हैं। आगे की कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार की जाएगी। -अरुण कुमार, एडीएम प्रशासन।
