एक्स पर अखिलेश यादव के विरुद्ध झूठी फोटो पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
लखनऊ, अमृत विचारः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव के विरुद्ध झूठी व छेड़छाड़ की गई तस्वीर पोस्ट करने के मामले में अदालत ने थानाध्यक्ष गोमतीनगर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष सीजेएम अमित कुमार यादव, द्वितीय ने यह भी आदेश दिया है कि वह विवेचना के परिणाम से अदालत को भी अवगत कराए। उन्होंने यह आदेश सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए दिया है। इस अर्जी में दिलीप कुमार सिंह व अरुण यादव को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है।
अदालत में दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि 20 मई 2025 को विपक्षी पक्षकारों ने अपने एक्स हैंडल पर एक झूठी व फर्जी तस्वीर पोस्ट की। जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जानबूझकर झूठी फोटो बनाकर उसे एक महिला ज्योति मल्होत्रा के साथ जोड़कर उनका गलत प्रचार किया गया। इस महिला को हाल ही में दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया कि इस झूठे प्रचार का उद्देश्य सपा की छवि को धूमिल करना तथा पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समाज के बीच नफरत फैलाना है। लिहाजा इस मामले में विपक्षी पक्षकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया जाए।
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