संभल: किशोरी से रेप का दोषी पाया...अदालत ने युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
संभल, अमृत विचार। हयातनगर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह घटना 29 अगस्त 2020 की थी। किशोरी घर में पढ़ाई कर रही थी तभी शैलेश नाम का युवक अपने चाचा दिनेश के साथ घर में घुस गया। दोनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया।
सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने शैलेश को आजीवन कारावास और 1 लाख 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। इससे पहले 28 जुलाई को दिनेश को सजा सुनाई जा चुकी है।
