बुलंदशहर: दिव्यांग को जेल भेजने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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बुलंदशहर। बुलंदशहर में नामजद आरोपी के स्थान पर मंदबुद्धि दिव्यांग को जेल भेजने के आरोप में सीजेएम न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित पांच पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि थाना ककोड़ क्षेत्र के ग्राम धनोंरा निवासी वीर सिंह नामक व्यक्ति ने बुलंदशहर सिविल जज सुनील कुमार त्रिपाठी की अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि तीन जनवरी 2023 की शाम पांच बजे सुनील कुमार नामक उसका मंदबुद्धि दिव्यांग पुत्र अपने घर की ओर आ रहा था।

इस दौरान ककोड़ में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसके पुत्र को जबरन उठा लिया तथा थाने ले आए जहां दो दिन तक यातनायें देने के बाद पांच जनवरी 2023 को आर्म्स एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जबकि यह एफ आई आर ग्राम धनोरा निवासी बिट्टू पुत्र कलुआ के नाम पंजीकृत है। उंन्होंने बताया कि थाने के रजिस्टर एवं अस्पताल में मेडिकल के दौरान भी उक्त वाद में बिट्टू का ही नाम दर्ज है।

सीजीएम ने इसको गम्भीरता से लेते हुए तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामवीर सिंह उप निरीक्षक मनीष चंद चौहान कांस्टबेल लोकेंद्र पंकज पवार एवं होमगार्ड प्रमोद सिंह के विरुद्ध धारा 173 बीएनएसएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए है।

पुलिस ने इन पांचों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी सुनील कुमार के पिता ने बताया कि पुलिस ने कागजों में पांच जनवरी 2023 को उनके पुत्र का मेडिकल दर्शाया है जबकि 28 जनवरी 2023 को उसकी गिरफ्तारी दर्शायी है। 

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