Bareilly: दहेज हत्या में पति-ससुर को 10 वर्ष कैद, 16-16 हजार जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि ने आरोपी पति महेश और ससुर गोविंदराम को सश्रम 10 वर्ष कैद व प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि शाही थाना क्षेत्र के गांव बसई निवासी राजपाल ने 22 दिसंबर 2022 को थाना मीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी किरन की शादी डेढ़ साल पहले मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव विलायतगंज निवासी महेश के साथ की थी। पति महेश, ससुर गोविंदराम शादी के बाद से ही पुत्री को कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित कर मारपीट करने लगे। ससुराली जनों की प्रताड़ना से तंग आकर किरन मायके चली आयी थी। 

तब पंचायत करके पति और ससुराल वाले विदा कराकर ले गये थे। इसके बाद 19 दिसंबर 2022 को ससुराल वालों ने किरन की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा सुरक्षित किया गया था। विसरा की जांच रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन ने छह गवाह पेश किये। वहीं बचाव पक्ष ने भी दो गवाह पेश किये। बहस के दौरान एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने दलील दी कि शादी के मात्र डेढ़ वर्ष बाद आरोपियों ने दहेज की खातिर विवाहिता की जहर देकर हत्या की है। आरोपियों को कड़ी सजा दी जाये।

 

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