बरेली : शादी से इंकार पर युवती की गला दबाकर हत्या, तीन दोषियों को आजीवन कारावास
चार वर्ष पूर्व शादी से इंकार करने पर युवती की गला दबाकर कर दी थी हत्या
विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार: शादी से इंकार करने पर चार वर्ष पूर्व युवती की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बदायूं के बिनावर के पुठी सराय निवासी राजवीर, सतेन्द्र व गोवर्धन को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने से 75000 रुपये मृतका के माता-पिता को बतौर मुआवजा दिये जायेंगे। दो अन्य आरोपी अजीत व उसकी मां इंग्लेश को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।
सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने बताया कि मृतका के पिता ने 16 जुलाई 2021 को थाना बारादरी में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज करायी थी। 26 सितम्बर 2021 को जानकारी मिली थी कि पुत्री को बहला फुसलाकर शादी के उद्देश्य से राजवीर ले गया है। राजवीर 84 घंटा मंदिर सुभाषनगर में मिठाई की दुकान पर नौकरी करता था। मोहल्ले के लोगों ने प्रिया को राजवीर के साथ जाते देखा है। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान राजवीर को गिरफ्तार किया था। राजवीर ने बताया था कि वह प्रिया से प्यार करता था, घटना वाले दिन प्रिया को उसके घर के सामने सड़क से बदायूं ले गया। साथ में सत्येन्द्र भी था। तीनों लोग बस से गये थे। पहले उन्होंने बदायूं में कमरा तलाश किया, नहीं मिला तब अपने घर पुठी सराय गये और जंगल के रास्ते गांव के पास बने सत्येन्द्र के तालाब पर गये। वहां पर गोवर्धन मिला। वहां झोपड़ी में बैठकर तीनों ने शराब पी। प्रिया झोपड़ी में चारपाई पर लेट गयी। रात 8-9 बजे के आसपास सभी लोग खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सत्येन्द्र ने प्रिया से अपने बेटे अजीत के साथ शादी की बातचीत की तो उसने मना कर दिया और बोली कि वह राजवीर से मोहब्बत करती है और उसी के भरासे आयी है। वह राजवीर से बोली कि मुझे अपने घर ले चलो। राजवीर ने कहा कि मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे, इसलिए तुम यहीं तालाब पर रहो।
प्रिया इस बात पर सहमत नहीं हुई और बोली तुमने धोखा दिया है। अब मैं जा रही हूं और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तुम मुझे शादी का झांसा देकर यहां लाये और अब धोखा दे रहे हो और शोर मचाने लगी, तभी सत्येन्द्र ने हाथ पकड़ लिया और चुप रहने को कहा तो प्रिया जोर-जोर से चिल्लाने लगी, सत्येन्द्र को गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ मारे तो प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, तभी सत्येन्द्र ने गला दबा दिया। राजवीर ने पैर पकड़े, गोवर्धन ने मुंह दबा दिया और मार डाला। तभी इंग्लेश और अजीत खाना लेकर आ गये और पूछा तब हमने बताया कि इसे ठिकाने लगा दो। प्रिया का बैग और कपड़े आदि सामान तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिये। लाश को अरिल नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया। उसके बाद फोन बंद करके चंडीगढ़ भाग गये। पुलिस ने 1 अक्टूबर 2021 को राजवीर को दबोच लिया था। केस में अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये थे।
सीडीआर काॅल डिटेल ने खोला हत्या का राज। घटना वाले दिन राजवीर की मृतका प्रिया के फोन पर 86 बार वीडियो काॅल व 75 इनकमिंग काॅल हुई थीं। 9 बार आउटगोइंग काॅल। 2 इनकमिंग एसएमएस किये थे।
डीएनए से हुई मृतका के कंकाल की पहचान
राजवीर की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से प्रिया का कंकाल व कपड़े बरामद किये थे। पुलिस ने मृतका के पिता के डीएनए सैम्पल से मिलान कर पाया कि बरामद कंकाल प्रिया का ही था। -कोर्ट ने कहा
मृतका अपनी जीविका की तलाश में निकली थी। वह न केवल अपने माता-पिता का आर्थिक सहयोग करती बल्कि परिवार के पालन पोषण में भी जिम्मेदारी निभाती। ऐसी स्थिति में इस मामले में लगाये गये अर्थदंड से मृतका के माता-पिता को प्रतिकर के रूप में एक भाग दिया जाना न्यायोचित होगा। -अशोक कुमार यादव, स्पेशल जज फाॅस्ट ट्रैक कोर्ट।
