मैनपुरी: दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा, 50,500 रुपये का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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मैनपुरी। मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह राठौर ने आज एक न्यूज एजेंसी को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को बेवर थाना क्षेत्र के नगला जिलही निवासी जगमोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,500 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि जगमोहन (20) ने सात नवंबर, 2022 को एक गांव में दो साल की बच्ची से बलात्कार किया। राठौर ने कहा कि जगमोहन पीड़ित बच्ची का रिश्ते का भाई था। वह घटना के समय किशनी थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर गया था, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। 

बच्ची के चिल्लाने पर परिवार के लोग कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जगमोहन घर से भागने में कामयाब रहा। लड़की के शरीर पर चोटें थीं, खून बह रहा था और वह अर्ध-बेहोशी की हालत में थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। 

लड़की के पिता ने आठ नवंबर, 2022 को थाना किशनी में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जगमोहन को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद अदालत में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर जगमोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा।  

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