UP : सांसद बर्क पर 1 लाख 35 हजार जुर्माना, मकान का अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश
30 दिन में मकान के अवैध हिस्से नहीं ढहाए तो ध्वस्त किया जाएगा पूरा निर्माण
संभल, अमृत विचार। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमन बर्क द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना मकान निर्माण मामले में एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही संशोधित मानचित्र के अनुसार भवन के कुछ हिस्सों को 30 दिन में तोड़ने का आदेश जारी किया है। न तोड़ने पर पूरे निर्माण को अवैध मानकर ध्वस्त करने की चेतावनी दी।
सांसद जियाउर्रहमान द्वारा दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण के मामले में 5 दिसंबर 2024 को विनियमित क्षेत्र प्रधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था। सांसद की तरफ से जवाब दिया गया कि पुश्तैनी मकान में निर्माण किया गया है। मकान उनके दादा डा. शफीकुर्रहमान बर्क का था जो उनके इंतकाल के बाद उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क का हो गया है। नियत प्राधिकारी ने नगर पालिका से रिकार्ड मंगाया तो मकान सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम पर मिला।
2 अगस्त को सांसद जियाउर्रहमान बर्क व उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क की और से नियत प्राधिकारी के न्यायालय में संशाेधित मानचित्र दाखिल किया गया। नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी विकास चंद्र ने संशोधित मानचित्र को शमन स्वीकृति प्रदान कर दी। मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि सांसद बर्क को शमन शुल्क 5707 जमा करना होगा।
इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये निर्माण को बंद न करने और इसकी सूचना न देने को लेकर 10 हजार रुपये व पहला नोटिस जारी होने की तारीख यानि 5 दिसंबर 2024 से 12 अगस्त 2025 तक 500 सौ रुपये रोजाना के हिसाब से 250 दिन का 1 लाख 25 हजार मिलाकर कुल 1 लाख 35 हजार रुपया जुर्माना अदा करना होगा।
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पूरा मकान ध्वस्त करने की चेतावनी
नियत प्राधिकारी उपजिलाधिकारी विकास चन्द्र ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को स्वीकार करते हुए कहा कि संशोधित मानचित्र के हिसाब से मकान के एक मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े हिस्से में हुए निर्माण को 30 दिन में खुद हटाना होगा। अगर तय समय सीमा में उसे नहीं हटवाते हैं तो शमन मानचित्र को स्वत: निरस्त माना जायेगा। इसके बाद मकान के संपूर्ण निर्माण को अवैध मानकर उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी।
