पीलीभीत: अब खाद के रिटेल विक्रेताओं के स्टाक में गड़बड़ी, अधिक यूरिया बिक्री भी पकड़ी...09 के लाइसेंस निरस्त

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
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पीलीभीत, अमृत विचार: जिला कृषि अधिकारी द्वारा रिटेल उर्वरक विक्रेताओं के किए गए ऑनलाइन सत्यापन में पांच खाद की दुकानों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई। जिस पर उन्होंने पांच खाद की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इसके अलावा पिछले माह अधिक यूरिया बिक्री करने पर भी चार खाद की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इन सभी नौ उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी चल रही है। इस कार्रवाई से खाद कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल द्वारा गुरूवार को रिटेल उर्वरक विक्रेताओं का ऑनलाइन पीओएस मशीन का स्टाक पोर्टल से निकाला गया। इसके बाद दूरभाष के माध्यम से रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर भौतिक रूप से उपलब्ध यूरिया स्टॉक का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान पीओएस मशीन में उपलब्ध स्टाक के सापेक्ष भौतिक स्टाक में गड़बड़ी मिलने पर न्यू कृषि किसान सेवा केंद्र बमरौली, गंगवार खाद भंडार पिपरिया संजयपुर, गंगवार खाद भंडार आजमपुर बरखेड़ा,  देव किसान खाद भंडार बीसलपुर और गुरूनानक इंटरप्राइजेज कढेर चौरा पूरनपुर का लाइसेंस निरस्त कर दिया।

वहीं जुलाई में आईएफएमएस पोर्टल से अधिक यूरिया खाद बिक्री करने वाले रिटेलर्स की सूची प्राप्त हुई। जांच करने पर पाया गया कि यूरिया की बिक्री किसानों की जोत के क्षेत्रफल से कही अधिक मात्रा में की गई। जिससे कालाबाजारी की आंशका जताई गई। जिला कृषि अधिकारी ने अधिक यूरिया पर हिंद ट्रेडिंग कंपनी टोडरपुर, बालाजी खाद भंडार भानडांडी,  क्वालिटी एग्रो प्रोडेक्टर अमरिया और अजय खाद भंडार अमखेडा का लाइसेंस निरस्त कर दिया। जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल ने बताया कि सभी नौ उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज कराई जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में 5911 मैट्रिक टन यूरिया, 2698 मैंट्रिक टन डीएपी, 7100 मैंट्रिक टन एनपीके, 435 मैंट्रिक टन एनओपी उपलब्ध है।

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