भोजपुरी सिंगर पवन सिंह समेत चार के खिलाफ RIF का आदेश, होटल व्यवसायी ने लगाया यह आरोप
वाराणसी। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय होटल व्यवसायी के वाद की सुनवाई करते हुए कैंट थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राहुल द्विवेदी ने बताया कि यह आदेश 13 अगस्त को जारी हुआ था, जो आज मीडिया के संज्ञान में आया।
अधिवक्ता द्विवेदी ने बताया कि अधिवक्ता आशीष सिंह और दुष्यंत अवस्थी के सहयोग से यह वाद जुलाई मध्य में दाखिल किया गया था। होटल व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि 2017 में महाराष्ट्र निवासी प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी ने खुद को फिल्म निर्माता बताकर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में निवेश करने और अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया।
इसके बाद वाराणसी में ही अभिनेता पवन सिंह से उनकी मुलाकात कराई गई। निवेश के नाम पर धीरे-धीरे लाखों रुपए ले लिए गए। वाराणसी के एक होटल में फिल्म को लेकर एक समझौता भी हुआ। व्यवसायी ने दावा किया कि उन्होंने एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश की। फिल्म की शूटिंग भी हुई, लेकिन रिलीज के बाद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में कैंट थाने में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
