सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम ने कुत्तों को लेकर जारी की एडवाइजरी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

लखनऊ। कुत्तों को लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद सोमवार को लखनऊ नगर निगम ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि निर्धारित स्थल पर ही फीडिंग कराएं। साथ ही यह भी कहा है कि पालतू कुत्तों को लेकर लाइसेंस बनवा लें। 

उच्चतम न्यायालय द्वारा श्वान संबंधित आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 अंतर्गत जारी लखनऊ नगर निगम ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमे कहा गया है कि सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन गाइडलाइन 2023 का अनुपालन करते हुए स्थानीय नागरिकों, फीडर्स के सहयोग से फीडिंग स्पॉट (कुत्तों को भोजन देने का स्थान) चयन करें। 

जहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों का आना-जाना कम हो, जो कि प्रवेश तथा निकास द्वार के निकट न हो तथा निश्चित समय अनुसार श्वानों की फीडिंग कराई जाए। गाइडलाइन में कहा गया है कि उस स्थान के कुत्तों की नसबंदी तथा एंटी-रेबीज़ वैक्सीनेशन में फीडर्स द्वारा आवश्यकतानुसार लखनऊ नगर निगम का सहयोग किया जाए।

इसलिए सभी श्वान पालकों को यह सलाह दी जाती है कि सार्वजनिक स्थलों पर अपने पालतू डॉग्स को लीश (पट्टे) के साथ बाहर टहलायें। नगर निगम ने कहा है कि यह एडवाइजरी कुत्तों द्वारा काटने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जारी की जा रही है।   

संबंधित समाचार