दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी में पटाखों पर लगी रोक! जाने कौन-कौन से जिले हैं शामिल

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
On

लखनऊ, अमृत विचारः त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, दीपावली, दशहरा की रौनक बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सुर्खियों में है। ये आदेश है पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री को लेकर, जिसने उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और इसके आसपास के आठ जिलों में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। जी हां, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में अब ना तो पटाखे बनाए जा सकेंगे, ना स्टोर किए जा सकेंगे और ना ही बेचे जा सकेंगे। ये फैसला दीपावली के दौरान बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। 

अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। एक लाख रुपये का जुर्माना, पांच साल तक की जेल, या फिर दोनों सजा हो सकती हैं। यूपी पुलिस ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 
 
यूपी पुलिस ने जनता को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई रास्ते दिए हैं। अगर आपको कहीं पटाखों का अवैध निर्माण, भंडारण या बिक्री दिखे, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। सुनिए, कैसे:  
- डायल करें 112 नंबर।  
- व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें: 7570000100।  
- एसएमएस करें: 7233000100।  
- यूपी पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज @112UttarPradesh या X अकाउंट @112UttarPradesh पर शिकायत करें।  
- इसके अलावा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर 'Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)' सेक्शन में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।  

यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या इस बार दीपावली की चमक बिना पटाखों के होगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। 

यह भी पढ़ेंः PM Modi Japan Visit: जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत

संबंधित समाचार