कन्नौज: बेटे की हत्या में मां व प्रेमी को आजीवन कारावास, 30000-30000 रुपये जुर्माना भी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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कन्नौज,अमृत विचार। निर्दयी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी और फिर इसे सामान्य मौत दर्शाने की कोशिश की। प्रकरण में जब सत्य प्रकाश में आया तो दोनों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। मामले में दोनों को दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 3) पूर्णिमा पाठक ने आजीवन कारावास तथा 30,000-30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि 30 जुलाई 2024 को धर्मेंद्र गिहार ने थाना सौरिख में सूचना दी थी कि वह अंबेडकर नगर, सकरावा रोड सौरिख का निवासी है उसके पुत्र जतिन उर्फ भोलू की मृत्यु सुबह छह बजे हो गई है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम के बाद प्रकाश में आया कि बालक (12) की हत्या की गई थी।

इसके बाद पिता ने 31 जुलाई 24 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी सोनी गिहार दो माह पहले 12 वर्षीय पुत्र जतिन उर्फ भोलू को अपने साथ ले गई थी और पड़ोसीक गांव नगला जमाली निवासी अपने प्रेमी गुड्डू पुत्र रामप्रासद उर्फ चंदेला के साथ रहने लगी थी। उसने प्रेमी गुड्डू के साथ मिलकर 30 जुलाई 24 दिन मंगलवार को अपने प्रमी के घर में ले जाकर पुत्र भोलू की हत्या कर दी।

उसे ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली तो मौके पर ग्राम नगला जमाली में बेटा मृत अवस्था में मिला। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई। इसके बाद बीएनएस की धारा (103)के अंतर्गत गुड्डू उर्फ शिवशंकर व सोनी गिहार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना की रकम अदा न करने पर दोनों के एक-एक साल की सजा और भुगतने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गत वर्ष भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जिले में इसके तहत यह पहली सजा सुनाई गई है।

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