Bareilly : धर्मपरिवर्तन मामला...महमूद बेग की अवैध हिरासत पर एसएसपी हाईकोर्ट में तलब

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। 65 वर्षीय महमूद बेग को 20 अगस्त की रात 11.15 बजे एसओजी द्वारा अवैध रूप से ले जाने के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने महमूद की पत्नी परवीन अख्तर की याचिका पर बरेली रेंज के एडीजी, आईजी व एसएसपी को 8 सितंबर को महमूद बेग को हाजिर किये जाने का आदेश दिया हैं। वहीं एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।

थाना इज्जतनगर रहपुरा चौधरी निवासी परवीन अख्तर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उल्लेखित किया था कि उसके पति महमूद बेग का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 20 अगस्त की रात 11.15 बजे 11 आदमी तीन जीपों से उसके घर आये और जबरदस्ती पति महमूद बेग को उठा कर ले गये। जब पुत्र मुवस्सिर ने विरोध किया तो एक आदमी ने कहा कि हम पुलिस वाले हैं। रिवाल्वर निकालकर उसके सीने पर लगा दी और कहा बोलोगे तो गोली मार देंगे। इन लोगों के आने की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी है।

बेटे का भी मोबाइल फोन यह लोग ले गये। इसके बाद पुत्र के पास कुछ पुलिस वाले आये और कहा कि अपने पिता की शुगर की दवाई दे दो, उनकी तबीयत खराब है। घबराकर पुत्र ने दवाई दी व उन लोगो का पीछा किया तो वह लोग पुलिस लाइन के पीछे की तरफ सुभाष नगर रोड पर बनी बिल्डिंग में चले गये। पुत्र ने अंदर जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे बाहर ही रोक दिया। विरोध करने पर कहा कि अगर पिता को सही सलामत देखना चाहते हो तो एक लाख रुपये लेकर आओ। आस-पास जानकारी करने पर पता चला कि यह लोग एसओजी वाले हैं। तब से पति का पता नहीं चला है।

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