ED की बड़ी कार्रवाई: बिल्डर अनिल मिठास की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, निवेशकों और घरीदारों का पैसा हड़पने का मामला

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी अनिल मिठास की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थाई रूप से सोमवार को कुर्क की है। अनिल मिठास उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) की अरण्य परियोजना में कंपनी के मुख्य प्रमोटर है। 

ईडी की तरफ से यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और मेसर्स यूएफएचएल के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर अब तक की गई जांच के आधार पर की गई है। 

कुर्क की गई यह संपत्ति मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में शामिल है। ईडी कि अब तक की जांच में पाया है कि प्रमोटर अनिल मिठास ने करीब 126.30 करोड रुपए की हेरा फेरी की है। 

यह रकम 2011 से 2019 के बीच निवेशकों और घर खरीदारों से जुटाए गई थी। धन शोधन के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर लोन, एडवांस्ड और सिक्योरिटी डिपाजिट जैसे जटिल वित्तीय साधनों में प्रयोग किया गया था। ईडी ने इस मामले में 16 अप्रैल 2025 को अनिल मिठास को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 

इस बावत ईडी ने 17 अप्रैल 2025 को संबंधित परिसरों पर छापामारी में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए थे। वही 11 जून 2025 को ईडी ने 25.94 करोड रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया था। यह संपत्ति कंपनी के पूर्व निदेशकों को प्रमोटर और उनसे जुड़ी थी।

वहीं 13 जून को ईडी ने सीबीआई गाजियाबाद की विशेष अदालत में अनिल मिठास और कंपनी के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल दायर की है। इस मामले में अब तक, ईडी द्वारा मेसर्स यूएफएचएल और उसके प्रमोटरों/सहयोगी संस्थाओं की 126 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।  

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