प्रतापगढ़: एडीजे कोर्ट से पूर्व कोतवाल प्रवीण कुशवाहा का जारी हुआ वारंट, जानें वजह

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Published By Deepak Mishra
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने दिन दहाड़े खूनी संघर्ष के मुकदमे में गवाही देने नहीं आ रहे कानपुर 37 पीएसी वाहिनी के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार कुशवाहा का जमानतीय वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट की ओर से धारा 350 का नोटिस जारी कर अंतिम अवसर भी दिया गया है। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मारूत नगर मोहल्ले के पास 2020 में हुये खूनी संघर्ष की सुनवाई कर रही है। 

अदालती सूत्रों के अनुसार तत्कालीन नगर कोतवाल प्रवीण कुमार कुशवाहा की ओर से हत्याकांड, गोलाबारी के मामले में विवेचना पूरी की गई है। पत्रावली की सुनवाई के समय कोर्ट कई बिंदुओं पर विवेचक को गवाही के लिये पहले भी नोटिस जारी कर बुलाया,लेकिन कामकाज में व्यस्त तत्कालीन इंस्पेक्टर कोर्ट नहीं आ रहे हैं। 

नाराजगी प्रकट करते हुये कोर्ट ने तत्कालीन नगर कोतवाल वर्तमान में कानपुर 37 पीएसी वाहिनी में इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार कुशवाहा को धारा 350 की नोटिस के साथ ही जमानतीय वारंट जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने इंस्पेक्टर को मामले की सुनवाई के समय पहुंचने का अंतिम अवसर बताया है।

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