प्रतापगढ़: आपराधिक षड्यंत्र के दोषी को सात साल की जेल, अर्थदंड
एससीएसटी की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अजय कुमार की कोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र में दोषी पाते हुए नवाबगंज के शिवचरन पटेल को 7 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा ने 27 अप्रैल 2010 को थाना नवाबगंज में तहरीर दी जिसके अनुसार उसकी पत्नी ,दो बच्चों के साथ घर पर रहती थी। वह दिल्ली में पेंटर दिहाड़ी का काम करता था।
पिछले लगभग नवंबर महीने के दौरान उसकी बेटी पीड़िता उम्र 12 वर्ष शौच के लिए बाहर गई थी तभी किशोर अभियुक्त सुत शिवचरन ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्ची के गर्भ रूक गया जब उसकी पत्नी ने उसका पेट में सूजन देखा तो किसी रोग की आशंका से जांच कराने परियावां बाजार डाक्टर के यहां गई। तब पता चला कि पीड़िता के साथ ऐसा कृत्य किशोर अभियुक्त ने किया था।
तब किशोर के पिता शिवचरन ने वादी से कहा कि जांच करना है, इसके बहाने वह पीड़िता का अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपित कथित घटना के समय किशोर होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की गई है। कोर्ट ने सुरेश को संदेह का लाभ देते हुएदोष मुक्त कर दिया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।
