Bareilly : युवती का पर्स लूटने के बाद ट्रेन से दिया था धक्का, अब दोषी को उम्रकैद की सजा
विधि संवाददाता, अमृत विचार। नौ साल पहले रेल यात्रा के दौरान युवती से पर्स लूटने और पकड़ने का प्रयास करने पर ट्रेन से फेंककर हत्या की काेशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने थाना भोजीपुरा के मोहल्ला कंचनपुर पीपलसाना निवासी राहुल गिहार को परीक्षण में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया था कि 19 अगस्त 2016 को पुत्री जागृति शर्मा रेलवे स्टेशन इज्जतनगर से लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस में बैठकर किच्छा रेलवे स्टेशन जा रही थी। पुत्री निजी कंपनी में प्रशिक्षु इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। ट्रेन जैसे ही सुबह करीब 5 बजे भोजीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, वैसे ही एक अज्ञात लुटेरा गाड़ी में चढ़ा और उसकी पुत्री का बैग लेकर भागने लगा।
उसकी पुत्री ने लुटेरे से बैग छीनने का प्रयास किया तो लुटेरे ने धक्का दिया जिससे पुत्री ट्रेन से नीचे गिर गयी। घटना स्थल से पुलिस ने पुत्री को एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज में देरी होने के कारण उसे डिस्चार्ज कराकर मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जहां वह आईसीयू में भर्ती थी और लगभग 30 घंटे बीत जाने पर भी वह होश में नहीं आयी। पुलिस ने थाना जीआरपी, सिटी में अज्ञात के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान राहुल गिहार का नाम प्रकाश में आया था। 23 अगस्त 2016 को पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया था। उसके पास से 12 बोर का तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद किये थे। अभियोजन ने 13 गवाह पेश किये।
