आजम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में जमानत 

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Edited By Anjali Singh
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, यह मुकदमा 2021 में राजस्व निरीक्षक की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही आजम को लगभग सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी थी। अब वह जल्द बाहर आ सकते हैं। 

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ ने गुरुवार दोपहर अपना फैसला सुनाया। आज़म खान की जमानत याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी।रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 21 अगस्त को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जफर अली जाफरी, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्लाह आजम को नामजद किया था।

आजम खां के वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बताया कि इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री आजम खां के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अधिवक्ता ने बताया कि आजम खान को लगभग सभी मुकदमो में राहत मिल चुकी है। संभावना है कि वह जल्द ही जेल से रिहा हो कर बाहर आ सकते हैं।

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