बाराबंकी: हत्या प्रकरण में तीन को आजीवन सश्रम कारावास, 30- 30 हजार का अर्थदण्ड
बाराबंकी, अमृत विचार। युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर की गई हत्या के प्रकरण में जिला न्यायाधीश कोर्ट ने तीन अभियुक्तो को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 30- 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना जहाँगीराबाद पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित राकेश कुमार पुत्र गौरीशंकर निवासी नयापुरवा, नागेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र वर्मा निवासी अतरौरा, सतीश उपाध्याय पुत्र जगदीश प्रसाद उपाध्याय निवासी सुरवारकला थाना रुधौली जनपद बस्ती को विभिन्न धाराओं में न्यायालय जिला जज द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
विवरण के अनुसार 3 अगस्त 2024 को जहांगीराबाद थाना से कुछ दूरी पर ग्राम नयापुरवा निवासी मुरारी लाल के पुत्र आनंद कुमार की लोहे की राड से पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि मृतक का गांव के राकेश कुमार की भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बार मना करने पर भी आनंद नहीं माना। जिस पर राकेश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आनंद को मौत के घाट उतार दिया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक गीता द्विवेदी ने साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
दो अभियुक्तों को तीन साल की सजा
न्यायालय ने डकैती प्रकरण में 2 अभियुक्तों को 3 वर्ष कारावास व 7-7 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर डकैती की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 कलीम अहमद पुत्र सलीम निवासी सिकरा खुर्द थाना जोगापट्टी जिला बेतिया (बिहार), मजनू पुत्र जान मोहम्मद निवासी रानीबाग थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
