रामपुर: ग्रामीण की हत्या करने के मामले में 23 दोषियों को आजीवन कारावास
रामपुर, अमृत विचार। रंजिश के चलते ग्रामीण की हत्या करने के मामले में जिला जज की कोर्ट ने 23 लोगों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 85 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना मिलक के गांव गंगापुर शर्की निवासी बाबू राम का कहना था कि 22 जुलाई 2017 को वह उसका भाई संजीव, राजीव, ताराचंद्र के साथ ग्राम समाज की जमीन को देखने के लिए जंगल में कार और ट्रैक्टर से गए थे।
इस बीच घोसीपुरा निवासी मोहम्मद अली, बाबू, भूरा, छुटकन, जफर, अशरफ, नन्हें, इतवारी, शराफत, मैसर अली, फुरसत, फारूख, तस्वीर, शाकिर, बाबू, शौकत,अफसर, शौकत, शहादत, लियाकत, उमर अली, चांद बाबू, भगवान स्वरूप व कुछ अन्य व्यक्तियों ने अपने हाथों में लाइसेंसी व नाजायज अस्लेह व लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। इस जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे जबकि चिकित्सकों ने संजीव को मृत घोषित कर दिया था। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।
शुक्रवार को कोर्ट ने सभी 23 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 85 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि हत्या के मामले में 23 दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 85 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि दो बार में चार्जशीट आई थी।
