UP : मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
प्रयागराज/संभल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के राया बुजुर्ग की मस्जिद गोसुलबारा के ध्वस्तीकरण की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी की और से दायर याचिका को वापस लेने की शर्त पर खारिज कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने दिया।
मस्जिद कमेटी ने तहसीलदार, संभल द्वारा 2 सितंबर 2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को सूचित किया कि वह वैकल्पिक उपाय के रूप में राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत सक्षम अपीली न्यायालय (कलेक्टर) के समक्ष अपील दाखिल करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इस पर राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि याची अपीली न्यायालय में अंतरिम राहत के लिए आवेदन करता है, तो वह आवेदन कानून के अनुसार विचारित किया जाएगा और उच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।
गौरतलब है कि राया बुजुर्ग स्थित मस्जिद और बैंकेट हाल के ध्वस्तीकरण मामले में दाखिल याचिका पर शुक्रवार यानी 3 अक्टूबर को विशेष अवकाश पीठ गठित कर सुनवाई की गई। मस्जिद शरीफ गोसुलवरा रायां बुजुर्ग और उसके मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए 2 अक्टूबर को चार बुलडोजरों की मदद से महज 4 घंटे में मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया।
याचिका में यह भी आरोप है कि यह कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरे जैसे दिन पर की गई, जिससे भीड़ और तनाव की स्थिति बनी। याचिका में यह भी बताया गया था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी भूमि पर है। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस और चार दिन का समय दिया था। हालांकि समय सीमा पूरी होने से पहले ही कमेटी के लोगों ने स्वयं हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवारें गिराना शुरू कर दिया था, फिर भी बुलडोजर चलाए गए। याचिका में ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
