Bareilly : छह मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा की रिमांड मंजूर...जानिए नदीम, नफीस, अनीस का क्या हुआ !

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। शहर में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव और फायरिंग के मामले में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिग के जरिये मंगलवार को बरेली कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने तौकीर को बवाल का मुख्य आरोपी बताते हुए साजिशकर्ता भी बताया। कोर्ट ने मौलाना तौकीर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 28 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि नियत की है।

बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा खां के इशारे पर इस्लामियां इंटर कालेज के ग्राउंड में हजारों की संख्या में उपद्रवी पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने मौलाना तौकीर के इशारे पर शहर में कई जगह पुलिस पर पथराव करते हुए फायरिंग की। इतना ही नहीं मौलाना का सबसे करीबी नदीम खान एसपी सिटी मानुष पारीक के गनर की एंटी रायट गन लूटने के साथ ही पुलिस का वायरलेस लूट कर पुलिस की बातें सुनता रहा।

बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडे की अदालत में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से पेशी हुई। वहीं तौकीर के करीबी नदीम, नफीस, फरहान व अनीस सकलैनी समेत 39 लोग कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश किए गए। कोर्ट ने सभी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए सुनवाई को 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बवाल में पुलिस ने कोतवाली, बारादरी समेत बरेली के पांच थानों में अलग-अलग कई मुकदमे दर्ज किए हैं। तौकीर रजा की छह मुकदमों में रिमांड मंजूर की गई है।

 

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