ऋषिकेश हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास: दोषियों पर 90 हजार का जुर्माना, साक्ष्य के अभाव में एक बरी
सुलतानपुर, अमृत विचार।17 साल पूर्व एमजीएस इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य गोरखनाथ सिंह के भतीजे ऋषिकेश सिंह उर्फ पिन्टू की हत्या के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश राकेश की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 90 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने मृतक के वारिसान को देने का आदेश भी दिया है।
वादी पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा के मुताबिक मामला 9 फरवरी 2008 का है, जब कोतवाली नगर क्षेत्र के नया नगर सिरवारा रोड निवासी ऋषिकेश सिंह उर्फ पिंटू की डंडे और क्रिकेट स्टंप से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
मृतक के बड़े भाई राकेश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने लोलेपुर निवासी इरफान उर्फ जानी, आजाद उर्फ नूर मोहम्मद, बाबुल और सौरभ मिश्र समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इरफान उर्फ जानी , सौरभ व बाबुल को को दोषसिद्ध करार दिया था जिन्हे बुधवार को तलब कर सजा सुनाई गई जिसके बाद जेल भेज दिया गया।
उसामा हत्याकांड में 2 आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल
कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के राहुल चौराहा गांधीनगर में कक्षा चार के मासूम छात्र उसामा के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी ताज मोहम्मद उर्फ बब्बू व मोहम्मद सलीम की ओर से बुधवार को सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। प्रभारी सेशन जज संध्या चौधरी ने दोनों आरोपियों की आपराधिक हिस्ट्री तलब करते हुए सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
27 अक्टूबर को होगी सुनवाई
गौरतलब है कि बीते वर्ष 25 नवम्बर को छात्र उसामा का अपहरण कर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी आसिफ के साथ ही उसके पिता ताज मोहम्मद उर्फ बब्बू, चाचा मोहम्मद सलीम, चाची रिजवाना और बहन शबनम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
