Bareilly : जमीन नीलामी के डर से पति ने आठ साल बाद पत्नी को दी भरण पोषण राशि
विधि संवाददाता, बरेली। आठ साल से फैमिली कोर्ट में विचाराधीन भरण पोषण के मुकदमे में पत्नी को अदालत की सख्ती की वजह से रिकवरी की रकम मिल सकी। अदालत ने जब पति की जमीन नीलामी का आदेश दिया तब घबराए पति ने बकाया रकम को पत्नी को अदा कर दिया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी वीरा उर्फ रामा ने गांव मानपुर बाजार निवासी डालचंद्र के खिलाफ वर्ष 2011 में भरण पोषण की रकम दिलाने के लिए वाद दायर किया था।
3 मार्च 2011 को फैमिली कोर्ट ने डालचंद्र को 1500 रुपये प्रतिमाह पत्नी को अदा करने का आदेश दिया था। कुछ साल तक अदा करने के बाद रकम देना बंद कर दिया। पत्नी को वर्ष 2017 से भरण पोषण राशि नहीं मिली थी, अदालत से कई दफा रिकवरी के आदेश हुए मगर भरण पोषण की रकम नहीं मिल सकी थी। अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संजय कुमार सिंह ने तहसीलदार को पति की जमीन नीलाम कर रिकवरी राशि 2 लाख 21 हजार 500 रुपये पत्नी को दिये जाने का आदेश दिया था।
रिकवरी के लिए 18 सितंबर को पहुंचे अमीन के साथ डालचंद्र, उसकी दूसरी पत्नी और पुत्रियों ने लाठी डंडों से मारपीट करके कुर्की आदेश छीनकर फाड़ दिया और दोबारा गांव में आने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया था। इस मामले में सभी के खिलाफ थाना बिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत की सख्ती के कारण डालचंद्र ने बकाया रकम पत्नी को अदा कर दी।
